महिला ने लगाया MLA पर रेप का आरोप, अदालत से जमानत नहीं मिली तो उसी से शादी कर ली

नई दिल्ली (एजेंसी)। एक विधायक ने रेप का आरोप लगाने वाली महिला से ही शादी कर ली। इससे पहले विधायक ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई। जमानत खारिज होने के ठीक 8 दिन बाद ही विधायक ने महिला से एक मंदिर में शादी कर ली।

विधायक त्रिपुरा सरकार में शामिल पार्टी आईपीएफटी (Indigenous People’s Front of Tripura) से हैं। बता दें कि भारतीय कानून के मुताबिक, मैरिटल रेप अपराध नहीं है।

महिला ने विधायक पर रेप करने और धोखा देने का आरोप लगाया था। पीटीआई के मुताबिक, एमएलए ने पत्रकारों से कहा- ‘हां, मैंने अगरतला के चतुर्दास देवता मंदिर में महिला से शादी कर ली है।’

विधायक ने रविवार को महिला से शादी की। पार्टी के एक काउंसिल अमित देबबर्मा ने कहा कि शादी में दोनों परिवारों की तरफ से लोग आए थे और आगे एक-दूसरे के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया जाएगा।

बताया जाता है कि शादी के सर्टिफिकेट के लिए मंगलवार को कागजात जमा कराए जाएंगे। दुल्हन अब धलाई जिले के गंडाचेर्रा में रह रही है।

महिला ने 20 मई को एमएलए के खिलाफ अगरतला पुलिस के पास रेप का मामला दर्ज कराया था। महिला ने कहा था कि उनसे शादी नहीं करके धोखा किया गया।

महिला ने कहा था कि विधायक ने उनसे इन्टिमेट रिलेशन रखा, लेकिन बाद में शादी करने से मना कर दिया। एक जून को त्रिपुरा हाईकोर्ट ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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