नई दिल्ली (एजेंसी) बीमा पॉलिसी :बीमा नियामक इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को ई-पॉलिसी जारी करने बाद ग्राहकों को इसे ऑनलाइन कैंसिल करने का ऑप्शन भी देने को कहा है. IRDA ने कहा है कि ग्राहक अब फ्री-लुक अवधि के दौरान इसे ऑनलाइन कैंसिल करा सकते हैं. यह सुविधा वर्ष 2020-21 के दौरान की जाने वाली सभी बीमा पॉलिसी पर लागू होंगी. फ्री लुक की अवधि 30 दिन की होती है. अगर ग्राहक को पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो वो 30 दिन के भीतर इसे लौटा सकते हैं. वह ऑनलाइन इसे कैंसिल करा सकते हैं.
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बीमा पॉलिसी के लिए इरडा के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी होल्डर्स के पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट भेजने के नियम में भी छूट दी गई है. इरडा ने कहा कि यह छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली पॉलिसी के लिए वैलिड होगी. दरअसल कोविड-19 संकट की वजह से बीमा कंपनियों की ओर से भेजे जा रहे पॉलिसी डॉक्यूमेंट ग्राहकों तक पहुंचने में देरी हो रही है. इसके बाद इरडा ने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पहुंचाने के मामले में यह फैसला किया.
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IRDA ने कहा है कि बीमा कंपनियों को अपने ग्राहकों को पॉलिसी को देखने-समझने के लिए 30 दिन का समय देना होगा. इससे संतुष्ट न होने पर ग्राहक पॉलिसी ऑनलाइन कैंसिल करा सकता है.इस बीच, इरडा ने अपने नाम पर ग्राहकों को किए जाने वाले फोन कॉल के प्रति सावधान किया है. इरडा ने कहा है कि वह कोई बीमा पॉलिसी नहीं बेचता है और न ही कोई क्लेम सेटलमेंट करता है. इरडा ने कहा है कि फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले ऐसे कॉल के खिलाफ इसके रीजनल दफ्तरों में शिकायतें दर्ज कराई जानी चाहिए. इरडा ने कहा है कि लोगों के पास फर्जीवाड़ा करने वालों के कॉल आते रहते हैं. उसमें वे खुद को इरडा के अधिकारी या प्रतिनिधि बताते हैं. इस दौरान लुभावने ऑफरों की पेशकश की जाती है. ये बीमा पॉलिसी के दायरे से बाहर होते हैं. इरडा ने कहा कि वे बीमा लेनदेन विभाग, आरबीआई या किसी अन्य सरकारी एजेंसियों का नाम लेकर लोगों को गुमराह करते हैं.
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