बिहार विधानसभा चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, कहा- कोरोना इलेक्शन रोकने का आधार नहीं हो सकता

नई दिल्ली(एजेंसी): कोरोना वायरस और बाढ़ के चलते बिहार विधानसभा चुनाव अभी न कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी चुनाव आयोग ने तारीख तय करते हुए अधिसूचना जारी नहीं की है. आयोग स्थिति के हिसाब से उचित फैसला लेने में सक्षम है.
अविनाश ठाकुर नाम के याचिकाकर्ता ने कहा था कि कोरोना और बाढ़ के मद्देनजर राज्य में अभी चुनाव कराने लायक स्थिति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही दाखिल कर दी गई इस याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया.
दरअसल इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं. जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि जब तक बिहार में कोरोना संक्रमण के साथ ही बाढ़ का खतरा कम नहीं हो जाता है, तब तक विधानसभा चुनाव पर रोक लगा देनी चाहिए. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव को हरी झंडी दिखाते हुए कहा है कि कोरोना किसी भी हाल में विधानसभा चुनाव को रोकने के लिए बड़ा कारण नहाीं हो सकता है.
बता दें कि हर साल की तरह ही इस साल भी बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में है. जिसके कारण लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं. वहीं लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है. भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामले में तीसरे नंबर पर है, जबकि सबसे ज्यादा मौत के मामले में चौथे नंबर पर है. भारत ऐसा तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं.
देश में कोरोना संक्रमण बढ़कर 33 लाख के पार पहुंच गए हैं. वहीं वर्तमान में 7 लाख से ज्यादा संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है. देशभर में अबतक 60 हजार से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है. राहत की बात यह है कि अबतक 25 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज सफल हुआ है.

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