नई दिल्ली(एजेंसी): एटीएम से पांच हजार से ज्यादा की धनराशि निकालने पर आऩे वाले दिनों में अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है. देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) इस बात पर विचार कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होगा. जानिए बिना किसी चार्ज के ATM से पैसे निकालने के क्या नियम और शर्ते हैं.
गौरतलब है कि एटीएम से एक बार में 5 हजार से ज्यादा की निकासी पर बैंक ग्राहक से 24 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज वसूल सकता है. मौजूदा व्यवस्था के तहत अभी पांच ट्रांजैक्शन फ्री हैं. नया नियम पहले के पांच फ्री ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होगा. यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन में 5 हजार से ज्यादा निकालने पर 24 रुपये चार्ज देना पड़ सकता है. मौजूदा नियम के तहत अभी महीने भर में पांच ट्रांजैक्शन से ज्यादा करने पर 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है. नया नियम इसमें शामिल नहीं होगा.
दरअसल बैंक अपने ग्राहकों को कुछ तय ट्रांजेक्शन फ्री देता है. लेकिन अगर आप ATM से पैसे निकालने की फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट को पार कर देते हैं तो खाताधारकों पर जुर्माना लगेगा. साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारक के अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर ट्रांजेक्शन फेल होती है तो भी जुर्माने के रूप में 20 रुपये फाइन और जीएसटी चार्ज देना होगा. SBI के ये नियम एक जुलाई 2020 से लागू हो चुके हैं.
आरबीआई चाहता है कि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा लेनदेन ऑनलाइन करें. एटीएम का इस्तेमाल लोग केवल पैसा जमा करने के लिए करें. साथ ही आरबीआई बड़े शहरों में एटीएम की संख्या कम करके 10 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में एटीएम का चलन बढ़ाना चाहता है.
कार्डधारक को हमेशा ATM मशीन से पैसा निकालते समय सबसे पहले मशीन में कार्ड डालने वाली स्लॉट को अच्छे से चेक करना चाहिए, क्योंकि क्लोनिंग डिवाइस ठग उसी स्थान पर लगाते हैं.
अगर आपको स्लॉट में थोड़ी भी गड़बड़ लग रही है तो अपना कार्ड ATM मशीन में न डालें.
अपना पिन नंबर दर्ज करने से पहले कीपैड की अच्छे से जांच करनी चाहिए.
दुकान, रेस्टोरेंट में पर अपना कार्ड स्वाइप करने से पहले POS machine को चेक कर लेना चाहिए.
कार्डधारक को सार्वजनिक स्थान पर स्थित ATM का इस्तेमाल करना चाहिए.