छत्तीसगढ़ में कोरोना : राजधानी रायपुर के ये इलाके बने कन्टेन्मेंट जोन, इमरजेंसी को छोड़कर लगा पूर्ण प्रतिबंध

रायपुर (अविरल समाचार). छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस (Covid-19 In Chhattisgarh) का कहर लगातार जारी हैं. कल प्रदेश में सर्वाधिक मरीज रायपुर (Raipur) जिलें में मिले थे. वहीं मौतों की संख्या भी प्रदेश में सर्वाधिक थी. आज भी यह सिलसिला जारी हैं. आज भी राजधानी रायपुर के कुछ इलाकों में अधिक संख्या में मरीज मिलने से पुरे क्षेत्र को बना दिया गया हैं. इसके साथ ही क्षेत्र में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां पुर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा.

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सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज राजधानी रायपुर (Raipur) के ह्रदय स्थल बैजनाथपारा के हिस्से सहित अविनाश अशियाना को  कलेक्टर रायपुर ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. इन दोनों क्षेत्र में 5 से अधिक कोरोना वायरस के नए संक्रमित मरीज मिले है. जिसके बाद एहतियातन ये कार्यवाही की गई हैं.

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छत्तीसगढ़ में कोरोना (Covid-19 In Chhattisgarh) के कहर कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन और कोरोना की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला रायपुर में नगर पालिका निगम रायपुर के जोन क्रमांक 04 के अंतर्गत मोतीमहल के सामने बैजनाथपारा (थाना- कोतवाली) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में युसुफ भाई का मकान, पश्चिम में अमित शादाब (ओम ड्रायक्लीनर्स), उत्तर में रास्ता गली (मोती महल के सामने गली) तथा दक्षिण में रास्ता बंद तक निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए है।

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वहीं अविनाश अशियाना (थाना-कबीर नगर) को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व और पश्चिम में अविनाश अशियाना आवासीय कालोनी की बाउड्रीवाल, उत्तर में अविनाश अशियाना की बांउड्रीवाल एवं खाली जमीन तथा दक्षिण में अविनाश अशियाना आवासीय कालोनी का मुख्य द्वार तक निर्धारित की गई है।

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कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगें।

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