छत्तीसगढ़ : गणेशोत्सव के लिए शासन ने जारी किये दिशा निर्देश, जाने क्या ?

रायपुर (अविरल समाचार). छत्तीसगढ़ में गणेशोत्सव के सावर्जनिक आयोजन हेतु प्रशासन ने आज गाइड लाइन जारी कर दी है. कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिला प्रशासन ज्यादा सतर्क हैं. इसलिए  इस बार ज्यादा छुट नहीं दी गई है. और नियमों का पालन कड़ाई से किया जाएगा. आयोजकों द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर, उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.  

रायपुर जिला प्रशासन ने आगामी गणेशोत्सव के लिए कोरोना के संभावित किसी भी स्थिति को ध्यान में रखते हुए विस्तृत गाइड लाइन तय किया गया है. जिसके अनुसार  मूर्ति की ऊंचाई चार बाइ चार फिट से अधिक नही. पंडाल का आकार 15 बाइ 15 फिट से अधिक नहीं. पंडाल के सामने पांच हजार फीट की खुली जगह. कोई भी सडक व गली प्रभावित न हो. न दर्शकों व न आयोजकों के नाम पर पंडाल में कुर्सी बैठने के लिए लगेगी. किसी भी समय मंडप में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे.

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इसके साथ ही गणेशोत्सव समिति को दर्शन करने आने वाले लोगों की पूरी जानकारी रखनी होगी. जिससे किसी भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर  कांटेक्ट टे्रसिंग किया जा सके. बगैर मास्क कोई भी वहां उपस्थित नहीं रहेगा.  पंडाल के साथ चार सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा. मूर्ति स्थापना समिति की ओर सेनेटाइजर.हेंडवाश,आक्सीमीटर व थर्मल स्केनिग की व्यवस्था करनी होगी. आने जाने के दौरान फिजिकल डिस्टेंशिंग के लिए बास बल्ली लगाकर व्यवस्था देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति पूजा स्थल पर गया और संक्रमित हो गया तो उसके इलाज का पूरा खर्च समिति को देना होगा। कंटेनमेंट जोन मे मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं। भोज भंडारा जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित.साउंड सिस्टम प्रतिबंधित। मूर्ति विसर्जन के लिए चार से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। वे मूर्ति विसर्जन वाले वाहन में ही बैठेंगे। टाटा एस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन की अनुमति नहीं। ऐसे तमाम 26 बिंदुओं के साथ कड़े नियम अपर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के हवाले से आज जारी कर दिया गया है। नियम तोडऩे वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।  

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