छग: मुख्यमंत्री भूपेश बधेल को सीडी कांड में मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने उस कथित सेक्स सीडी मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोपी हैं। न्यायालय ने मुख्यमंत्री पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाते हुए कथित सेक्स सीडी मामले को छत्तीसगढ़ से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली सीबीआई की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है।

अदालत ने जब यह पूछा कि जांच एजेंसी उनके मामले को बाहर हस्तांतरित करना क्यों चाहती है तो सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दो गवाहों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने की वजह से धमकाया जा रहा है।

बघेल सहित चार अन्य लोगों पर कथित तौर पर राज्य के पूर्व पीडब्यूडी मंत्री राजेश मुनात की एक फर्जी अश्लील सीडी वितरित करने का आरोप है। सीबीआई मे सितंबर 2018 में बघेल के खिलाफ मुनात की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बघेल ने पूर्व पत्रकार विनोद वर्मा और अन्य के साथ मिलकर फर्जी अश्लील सीडी वितरित की।

यह घटना पिछले साल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्तों पहले घटित हुई। बघेल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। उन्होंने तब अदालत से कहा था कि वह निर्दोष हैं और वह न तो जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे और न ही किसी वकील की मदद लेंगे। वह जेल के अंदर सत्याग्रह (भूख हड़ताल) करेंगे। हालांकि सीबीआई की अदालत ने बाद में उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी।

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