नई दिल्ली(एजेंसी): देश में कोरोना संकट के चलते आर्थिक गतिविधियां ठप हैं। इस बीच सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी रिटर्न की तारीख तीन महीने के लिए बढ़ा दी है।
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केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए वित्तवर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने देशभर में लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। जिससे आर्थिक गतिविधि ठप पड़ी हैं। इसको देखते हुए सरकार ने 30 सितंबर, 2020 तक रिटर्न दाखिल करने की छूट व्यापारियों को दी है।
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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBDT) ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न में छूट देने के साथ ही ई-वे बिल की अवधि भी बढ़ाई गई है। कारोबारी और उद्योग जगत के लोग 2018-19 के जीएसटी रिटर्न को अब 30 सितंबर तक दाखिल कर सकेंगे। पहले यह तिथि 30 जून रखी गई थी लेकिन लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ाए जाने से व्यापारियों को होने वाली मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने उन्हें एक बार फिर से ये राहत दी है।
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