कहां जरूरी होता है आय प्रमाण पत्र और इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे बनवाया जाता है? जानिए सब कुछ

नई दिल्ली(एजेंसी): आजकल हर काम के लिए प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती है. नौकरी से लेकर फोन की सिम लेने या होटल का कमरा बुक करने में भी प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं. ऐसा ही एक प्रमाण पत्र है आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट. आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट वह दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार की वार्षिक आय का पूरा लेखा-जोखा होता है. इस दस्तावेज का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है जैसे कि

अगर बैंक से घर के लिए लोन लेना हो या शिक्षा लोन लेना हो तो आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है.

उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृति पाने हेतु आवेदन करना है तो भी आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है.

किराये पर घर लेने के लिए मकान मालिक को आय प्रमाण पत्र दिया जाता है.

राशन कार्ड या आवास सर्टिफिकेट बनवाने के दौरान भी आय प्रमाण पत्र जरूरी होता है.

सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त में या कम कीमत पर इलाज कराने के लिए भी इस दस्तावेज को मांगा जाता है.

इनके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए, किसी आपदा के आने पर पीड़ितों को राहत राशि पाने के लिए यह प्रमाण पत्र मांगा जाता है. इनके अलावा भी कई और जगहों पर इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है. चलिए आपके बताते हैं कि आय प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन बनवाया जा सकता है.

आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनो ही तरीके हैं. अगर आप ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूर पड़ती है. इनमें आईडी प्रूफ- वोटर कार्ड, आधार या पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल या टेलीफोन का बिल और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं. जन्म तारीख प्रूफ के लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं. सेल्फ के लिए डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप, आय की विस्तृत जानकारी दी जाती है.

आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले गूगल पर वेबसाइट सर्च करनी होती है. हर प्रदेश की वेबसाइट इसके लिए अलग है. जैसे उत्तर प्रदेश के लिए अलग वेबसाइट होगी, बिहार राज्य के लिए अलग होगी इत्यादि.

संबंधित राज्य की वेबसाइट को सर्च करने के बाद पोर्टल को चुनना होता है. इसके बाद पोर्टल पर क्लिक करेंगें तो सिटीजन पोर्टल का पेज ओपन हो जाएगा. इस पेज पर आपको लॉगिन का विकल्प मिल जाएगा.

अगर आप पहले से ही वेबसाइट के सदस्य हैं तो आप अपनी आईडी और पासवर्ड डाल कर आसानी से लॉगिन कर सकते हैं. लेकिन अगर आप नए सदस्य है तो पहले आपको इसका सदस्य बनना होगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें, ऐसा करते ही एक फॉर्म भरना होता है. इसमें आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आवासीय पता इत्यादि जानकारी भरें.

इस स्टेप के बाद आपको नीचे दिए ‘ सुरक्षित करें’ पर क्लिक करना है. गलती होने पर ‘रिसेट’ पर क्लिक कर आप इस फॉर्म को दोबारा भर सकते हैं.

सुरक्षित करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और फोन पर यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा. इसे डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं.

लॉगिन करन के बाद एक नया पेज ओपन होगा जिस पर एक विकल्प नजर आएगा इस पर क्लिक करने के बाद आप आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं.

इस दौरान जो फॉर्म ओपन होगा उसकी सभी जानकारी सही-सही भरें. जानकारी देने के बाद आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना होगा जैसे कि अपना पहचान पत्र, आधार, वोटर और राशन कार्ड आदि

डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक कर दें. इसके बाद आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी. इसके बाद आपको वहां बताया शुल्क जमा करना होता है.

ऐसा करने के बाद आय प्रमाण पत्र का आवेदन पूरा हो जाता है.

आवेदन के कुछ दिन बाद अकाउंटेंट की स्वीकृति मिलते ही आय प्रमाण पत्र दे दिया जाता है.

इस प्रमाण पत्र को आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से आसानी से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

गौरतलब है कि हर राज्य के आय प्रमाण पत्र बनाने का पोर्टल और तरीका एक दूसरे से भिन्न होता है. इसलिए, उसी के अनुसार आवेदन करें. इस संबंध में पूरी जानकारी आपको पोर्टल पर आसानी से मिल जाती है.

ऑफलाइन आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको ऑफिस में जाकर इसे बनवाना होता है. इस प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेशन एप्लिकेशन फॉर्म लें. उसमे बताई सारी जानकारी सही-सही भरें. इसके बाद अपने गांव के पटवारी, तहसीलदार या पार्षद से इसे वेरीफाई जरूर करवाएं. अपने गांव के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं और वहां अफसर ऑनलाइन आपके आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर देंगें. आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने अनिवार्य हैं. इसके बाद आपको CIDR ID बनाकर दे दी जाती है. अधिकारी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देते हैं और फॉर्म भी सब्मिट कर देते हैं. फार्म के लिए आपको फीस भी देनी होगी जिसकी रसीद दी जाती है. इसके बाद फॉर्म ऑनलाइन ही तहसीलदार तक पहुंचता है. जांच के दौरान सभी जानकारियां सही मिलने पर आय प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है. इस प्रक्रिया में सात से दस दिन लग जाते हैं. आपको जो रसीद दी गई है उस पर वह तारीख होती है जिस दिन आपक प्रमाण पत्र मिलना है. बस उसी दिन कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपना आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें.

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