ओडिशा HC का आदेश- बिना कोरोना टेस्ट मजदूरों की नो एंट्री, सभी श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द

नई दिल्ली(एजेंसी): ओडिशा हाई कोर्ट ने बिना कोरोना टेस्ट कराए आ रहे मजदूरों की राज्य में एंट्री पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट के फैसले के बाद गुजरात से ओडिशा जाने वाली सभी श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. ओडिशा हाई कोर्ट ने नवीन पटनायक की सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि केवल वही प्रवासी जिनका Covid-19 टेस्ट नेगेटिव है, उन्हें ही ओडिशा लौटने की अनुमति दी जाए.

अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नारायण चंद्र जेना द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में मांग की गई थी कि कोरोना की स्थिति वाले लोगों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए. उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, ”राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओडिशा आने वाले सभी प्रवासियों का बोर्डिंग से पहले COVID-19 टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए.”

बता दें कि ओडिशा में कोरोना वायरस संक्रमण से दूसरी मौत हो गई है. मंगलवार रात भुवनेश्वर में 77 साल के बुजुर्ग ने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बुजुर्ग ने केआईएमएस कोविड-19 अस्पताल में दम तोड़ा है. उन्होंने बताया कि वो पहले से ही उच्च रक्तचाप, मधुमेह और गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे. 6 अप्रैल को, भुवनेश्वर के झारपाडा के रहने वाले एक अन्य 72 वर्षीय व्यक्ति की एम्स में मौत हो गई थी.

ओडिशा में कोरोना संक्रमितों का आकड़ा 219 हो गया है. वहीं कोरोना महामारी से 2 लोगों की मौत हो गई है. देश में कोरोना संक्रमण के अब तक कुल 56,342 मामले सामने आए हैं.

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