नई दिल्ली(एजेंसी): अब आप इनकम टैक्स रिटर्न 30 नवंबर, 2020 तक दाखिल कर सकते हैं. कर आकलन वर्ष 2019-20 का टैक्स रिटर्न अब 30 नवंबर, 2020 तक दाखिल किया जा सकता है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने कोरावायरस संक्रमण से पैदा दिक्कतों की वजह से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा दी है. इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक थी.
इससे पहले सरकार ने टैक्स आकलन वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ा कर 31 मार्च 2020 कर दी थी. इसे बाद में बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दिया गया था. फिर यह तारीख 31 जुलाई, 2020 की गई. टैक्स आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2020 रखी गई थी. अब आयकर विभाग ने इसकी तारीख 30 नवंबर कर दी है.
टैक्स छूट क्लेम न कर पाने या इनकम के बारे में जानकारी या बैंक अकाउंट की जानकारी देने में गलती होने पर रिवाइज्ड रिटर्न भरा जाता है. वहीं देरी से इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139 4 के तहत भरा जाता है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि कोरोनावायरस संक्रमण की दिक्कतों को देखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाई जा रही है. आने वाले दिनों में विभाग कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न भर सकें.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरने के लिए एसएमएस और मेल से संदेश भेज रहा है. इसके साथ ही जिन लोगों ने 2018-19 का रिटर्न नहीं भरा है उन्हें भी रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया जा रहा है.
इस बीच, सीबीडीटी ने इनकम टैक्स अधिकारियों को फॉर्म 26AS में गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न अपलोड करने की इजाजत दी है. पहली बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट के बीच इस तरह की जानकारी साझा की जा रही है.इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीएसटी अथॉरिटीज से हासिल जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम में अपलोड करेगा. यह जानकारी टैक्सपेयर की प्रोफाइल में दिखेगी.