नई दिल्ली (एजेंसी)। अनिल अंबानी के लिए एक बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने आज रिलायंस समूह के अध्यक्ष और उसके दो निदेशकों को एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया। स्वीडिश टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन ने अपना बकाया नहीं चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तीन अवमानना याचिका दायर की थी।
जस्टिस आरएफ नरीमन और विनीत सरन की पीठ ने हालांकि आरकॉम और अंबानी को अदालत में पड़ी 118 करोड़ रुपये की राशि के अलावा चार सप्ताह में एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा, जिसमें असफल होने पर उन्हें तीन महीने की जेल की सजा काटनी होगी।
इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने तीन आरकॉम संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह भी चार सप्ताह के भीतर जमा करना होगा या प्रत्येक निदेशक महीने भर जेल में बिताएंगे।
अदालत ने आरकॉम और अंबानी की बिना शर्त माफी को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने न्याय के प्रशासन के लिए एक उदासीन रवैया दिखाया है। अदालत ने कहा – “रिलायंस द्वारा बिना शर्त माफी को भूमि के उच्चतम न्यायालय में प्रतिनियुक्ति के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तीन रिलायंस कंपनियों के पास पैसे के भुगतान का कोई इरादा नहीं था, यह निंदनीय है।”