नई दिल्ली(एजेंसी): अगर आप अपने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS अकाउंट को लॉग-इन नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका अकाउंट फ्रिज हो गया होगा. एनपीएस अकाउंट होल्डर को हर वित्त वर्ष में 1000 रुपये जमा कराने होते हैं. मिनिमन डिपोजिट अमाउंट 500 रुपये है. अगर आपने यह रकम जमा नहीं की है तो आपका अकाउंट फ्रिज हो सकता है. लिहाजा इसे री-एक्टिवेट कराना जरूरी है. आइए जानते हैं कैसे इसे एनपीएस खाते को री-एक्टिवेट करा सकते हैं.
एनपीएस में योगदान देने वाले हर कंट्रीब्यूटर को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी PRAN दिया जाता है. अगर आपका यह नंबर फ्रिज हो गया है तो आप उस बैंक या पोस्ट ऑफिस से FORM UOS-S10-A ले कर इसे भरें और जमा कर दें . इसे इस लिंक से डाउनलोड भी किया जा सकता है. https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/allcitizens-of-india/forms/UoS S10AUnfreezing%20of%20PRAN.pdf . फिजिकल फॉर्म के साथ सब्सक्राइवर का PRAN कार्ड की कॉपी भी लगानी पड़ती है.
किसी वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 500 रुपये जमा कर NPS अकाउंट को दोबारा चालू किया जा सकता है. आप इसे या तो पीओपी-एसपी (पॉइंट ऑफ परचेज सर्विस प्रोवाइडर) या ई-एनपीएस के जरिये ऑनलाइन चालू कर सकते हैं. NPS को ऑफलाइन दोबारा चालू करने के लिए पीओपी की अधिकृत शाखाएं कलेक्शन पॉइंट के तौर पर काम करती हैं. इन्हें पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स (पीओपी-एसपी) भी कहा जाता है.
आप NPS को ऑनलाइन भी दोबारा चालू कर सकते हैं. इसके लिए ई-एनपीएस पोर्टल के जरिए 500 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा. ई-एनपीएस पोर्टल पर ‘कॉन्ट्रिब्यूशन’ पर क्लिक करके यह काम कर सकते हैं. रेगुलर NPS अकाउंट को री-एक्टिवेट करने के लिए 500 रुपये हर फ्रीज ईयर के लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा लगता है.स्वावलंबन अकाउंट के लिए 500 रुपये और हर फ्रीज ईयर के लिए 25 रुपये एक्स्ट्रा लगता है.