सुप्रीम कोर्ट ने टाटा-मिस्त्री विवाद में NCLAT के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली (एजेंसी). सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टाटा (TATA)-मिस्त्री मामले में फैसले में सुधार की कंपनी पंजीयक की याचिका रद्द करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के आदेश पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने छह जनवरी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) की याचिका खारिज की थी।

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कंपनी पंजीयक ने टाटा-मिस्त्री मामले में एनसीएलएटी के आदेश में संशोधन की याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की अपील पर सुनवाई करने को सहमत हुई। इसके लिए पीठ ने नोटिस भी जारी किया। मामले में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ टाटा संस द्वारा दायर मुख्य याचिका के साथ ही इस मामले की सुनवाई करेगा।

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कंपनी पंजीयक ने एनसीएलएटी के 18 दिसंबर के आदेश में संशोधन का आग्रह किया था। पहले एनसीएलटी का फैसला टाटा संस के पक्ष में आया था, जिसके बाद साइरस फैसले के खिलाफ एनसीएलएटी में चले गए थे। इसके बाद 18 दिसंबर को एनसीएलएटी ने साइरस मिस्त्री के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाने का आदेश दिया था।

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