नई दिल्ली (एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति मोहम्मद आजम खां को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अजीमनगर थाने में किसानों द्वारा दर्ज एफआईआर के तहत उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही जयाप्रदा को नोटिस जारी कर राज्य सरकार और अन्य विपक्षियों से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की खण्डपीठ ने मोहम्मद आजम खां और अन्य की याचिका पर दिया है।
याची अधिवक्ता कमरुल हसन सिद्दीकी और सफदर काजमी ने बताया कि विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर किसानों को जयाप्रदा ने उकसाकर एफआईआर दर्ज करवाई है।
आजम खां के खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर 27 किसानों ने एफआईआर दर्ज कराई। किसानों ने आजम खां पर जबरन जमीन लिखवा लेने और कब्जा कर लेने का आरोप लगाया गया था।
याचिका में बदले की कार्रवाई करने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है। जबकि सरकार का कहना है कि किसानों ने एफआईआर दर्ज कराई है। जिससे सरकार का कोई सरोकार नहीं है।
इससे पहले, मंगलवार को किसानों की जमीन कब्जाने के मामलों में दर्ज मुकदमों की जांच कर रही एसआईटी (विशेष जांच दल) ने सांसद आजम खां को 27 नोटिस जारी किए थे।