भोपाल (एजेंसी)। नौ साल की बच्ची बेबी से दुष्कर्म का आरोपी कटघरे में खड़ा होकर कह रहा है कि मुझे बचाने कोई भी नहीं आने वाला है, मुझे फांसी दे दो। बता दें कि 6 दिन पहले नौ साल की बच्ची के रेप मामले ने देश भर में हलचल मचा दी थी। इस पर मध्य प्रदेश में जमकर सियासत भी हुई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भोपाल के कमला नगर की एक बस्ती में नौ साल की बेबी से दुष्कर्म और बाद में हत्या करने वाले विष्णु प्रसाद भमौरे के खिलाफ राजधानी पुलिस ने बुधवार शाम जज कुमुदनी पटेल की कोर्ट में चालान पेश किया गया। पुलिस ने इस मामले में 40 लोगों को गवाह बनाए जाने की जानकारी दी है।
बुधवार को दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कोर्ट में पेश करने से पहले भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कोर्ट में एक एएसपी, सीएसपी, चार टीआई, पांच एसआई और स्थानीय पुलिस के साथ बड़ी संख्या में स्पेशल बल तैनात किया गया था। अदालत में पेश चालान के रजिस्ट्रेशन के लिए गुरुवार की तारीख तय की है।
जज कुमुदनी पटेल ने आरोपी से पूछा कि तुम्हारे घर से कोई नहीं आया? तो विष्णु ने जवाब दिया कि मेरे घर में सिर्फ मां है, मुझे बचाने कोई नहीं आने वाला। इसके बाद जज ने दूसरा सवाल किया कि तुमने अपने लिए कोई वकील किया है क्या? तब विष्णु ने जवाब दिया कि मुझे पता चला है कि मेरे लिए कोई वकील पैरवी नहीं करने वाला। फिर जज ने कहा कि तुम्हें विधिक सहायता से वकील दिलवाया जाए? तो विष्णु ने हामी भरते हुए कहा कि जी, दिलवा दी जाए।
जज ने फिर कहा कि तुमने बुरा काम किया? इस पर विष्णु ने जवाब दिया कि मुझसे गलती हो गई आप मुझे फांसी दे दीजिए मैडम। मैं नशे में था, मुझसे गलत काम हो गया। जज ने विष्णु से पूछा कि पुलिस को कोई मेमोरेंडम दिया है? तो विष्णु ने कहा-नहीं। फिर जज ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलेगा। तुम्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा? इसके बाद विष्णु कठघरे में मौन खड़ा रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया।
अदालत में जो चालान पेश किया है उसमें कुल 108 पन्ने हैं। इसमें भदभदा स्थित रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब (आरएफएसएल) की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई है। आरएफएसएल रिपोर्ट से आरोपी के अपराध किए जाने की पुष्टि होती है। इस मामले की रोजाना सुनवाई होगी। आरोपी विष्णु के खिलाफ पेश चालान में 37 साक्ष्यों को भी शामिल किया गया है।