तमिलनाडु: राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी नलिनी को हाईकोर्ट ने 30 दिन की परोल दी

चेन्नई (एजेंसी)। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन को मद्रास हाईकोर्ट से 30 दिन का परोल मिली है। अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए नलिनी ने मद्रास हाईकोर्ट से 6 महीने की परोल की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने आज (शुक्रवार) उन्हें 30 दिन की परोल दे दी है।

बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी उम्रकैद की सजा भुगत रही है और काफी लंबे समय से जेल में हैं। कोर्ट ने अब बेटी की शादी की तैयारी के लिए 30 दिन की परोल को मंजूरी दी है, नलिनी की बेटी लंदन में रहती है।

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में तमिलनाडु सरकार ने उम्रकैद की सजा काट रहे 7 दोषियों की रिहाई के लिए मद्रास हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था। द्रमुक मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने कहा था कि संविधान की धारा 161 के तहत सातों को रिहा करने का आग्रह किया जा चुका है।

राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सात दोषियों में पेरारीवलन, मुरुगन, नलिनी, शांतन, रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस शामिल हैं। यह सभी 21 मई 1991 से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में जेल में हैं।

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